सरकार ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर बढ़ाया अप्रत्याशित लाभ कर, पेट्रोल पर दरें यथावत
- By Gaurav --
- Tuesday, 16 Jun, 2026
Government Hikes Windfall Tax
सरकार ने सोमवार को डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया, जबकि 16 जून से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर कर को बरकरार रखा।
नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 13.5 रुपये प्रति लीटर थी।
वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 9.5 रुपये प्रति लीटर था।
पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 1.5 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शुल्क में यह बढ़ोतरी 16 जून से प्रभावी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले का असर मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर पड़ेगा, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन कर व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।